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आधार को पैन कार्ड के साथ कैसे लिंक करें घर बैठे | Aadhar pan card link 2023

आधार को पैन कार्ड के साथ कैसे लिंक करें घर बैठे

आधार को पैन से लिंक करना (Link Aadhaar with Pan Card) अनिवार्य हो गया है क्योंकि, यदि आपका आधार कार्ड पैन के साथ नहीं जुड़ा है, तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं होगा। साथ ही, अगर आपको 50,000 रु. या उससे अधिक राशि बैंक से निकालनी है, तो आपको अपना पैन और आधार लिंक करना होगा। पैन कार्ड से आधार कार्ड को जोड़ना बहुत ही आसान है ,और सरकार ने ऐसा करने के लिए विभिन्न तरीके भी प्रदान किए हैं, जिसके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है।

कृप्या ध्यान दें: जिन लोगों ने अपना पैन और आधार कार्ड 30 जून, 2022 से पहले लिंक नहीं किया है, उन्हें 1,000 रु. की पेनल्टी देनी पड़ेगी।

LAST DATE 31 मार्च 2023

ई-फाइलिंग वेबसाइट के माध्यम से पैन कार्ड को आधार कार्ड से ऑनलाइन लिंक करें

आप नीचे दिए गए तरीके का पालन करके अपने पैन और आधार को ऑनलाइन लिंक (Online link Pan with Aadhaar Card) कर सकते हैं:

PAN AADHAR LINK 

स्टेप 1: अपने पैन और आधार को लिंक करने के लिए इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जायें
स्टेप 2: फॉर्म में अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें
स्टेप 3: अपने आधार कार्ड के अनुसार अपना नाम दर्ज करें
स्टेप 4: यदि आपके आधार कार्ड पर केवल आपकी जन्मतिथि का उल्लेख है, तो आपको बॉक्स में सही का चिन्ह लगाना होगा
स्टेप 5: अब वेरीफाई करने के लिए इमेज में दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करें
स्टेप 6: “Link Aadhaar” बटन पर क्लिक करें
स्टेप 7: 
आपको एक पॉप-अप मैसेज दिखाई देगा कि आपका आधार आपके पैन के साथ सफलतापूर्वक जुड़ जाएगा

नेत्रहीन उपयोगकर्ता OTP के लिए अनुरोध कर सकते हैं जो कैप्चा कोड के बजाय रजिस्टर मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा

PAN AADHAR LINK 

SMS भेजकर आधार को पैन से लिंक करें

आप अपने मोबाइल से SMS भेजकर भी आधार को पैन से लिंक (Link Aadhar with Pan Card by SMS) कर सकते हैं। इसका तरीका निम्नलिखित है:

  • आपको एक फ़ॉर्मेट में मैसेज लिखना होगा
  • UIDPAN<12 डिजिट का आधार न०> <10 डिजिट का पैन न०>
  • अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 पर ये SMS भेजें
  • अगर आपका आधार नंबर 987654321012 है और आपका पैन ABCDE1234F है , तो आपको टाइप करना है UIDPAN 987654321012 ABCDE1234F और इस मैसेज को 567678 या 56161 पर भेज दें

आधार को पैन से लिंक करने के लिए, सुधार करने की सुविधा

यह ध्यान रखें कि आधार और पैन तभी लिंक (link Aadhaar with Pan) हो पाएंगे, जब आपके सभी दस्तावेज़ों की सभी जानकारी एक दूसरे से मेल खाती हों। यदि आपके नाम में वर्तनी की गलतियाँ हैं, तो आपका पैन आधार के साथ नहीं जोड़ा जाएगा। आप UIDAI की वेबसाइट या NSDL पैन के पोर्टल के माध्यम से इसमें बदलाव कर सकते हैं। यदि गलतियाँ हैं, तो आप इस तरीके का पालन करके इसे ठीक कर सकते हैं:

  • उपयोगकर्ता NSDL वेबसाइट का उपयोग करके अपनी पैन जानकारी को सही कर सकते हैं
  • NSDL लिंक उस वेब पेज पर पहुँच जाता है जहां आप अपने नाम के सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं
  • अपनी पैन की जानकारी बदलने के लिए साइन किए हुए डिजिटल दस्तावेज जमा करें
  • एक बार जब आपके पैन में आपकी जानकारी सही हो जाती है और मेल पर NSDL द्वारा वेरिफाई कर दिया जाता है, तो आप अपने पैन को आधार से जोड़ सकते हैं।
  • UIDAI प्रक्रिया अपेक्षाकृत आसान है। यहाँ पर यह बताया गया है कि आप इसे UIDAI की वेबसाइट के माध्यम से कैसे कर सकते हैं:
  • https://ssup.uidai.gov.in/web/guest/update पर क्लिक करके UIDAI के वेब पेज पर जाएं और अपना आधार व सिक्योरिटी कोड दर्ज करें
  • आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा
  • यदि आपको अपने नाम की वर्तनी को बदलना है, तो केवल OTP की ज़रूरत पड़ेगी
  • यदि आपको लिंग और जन्म तिथि जैसे अन्य जानकारी को भी बदलना है, तो आपको नवीनीकरण के लिए सहायक दस्तावेज भी जमा करने होंगे
  • मंजूरी मिलते ही ग्राहक अपने पैन कार्ड को आधार से जोड़ सकता है।

    PAN AADHAR LINK 

क्या आप पैन को आधार से जोड़ने में असमर्थ हैं ? तो क्या करें

पैन कार्ड को समय सीमा समाप्त होने के पहले आधार के साथ अनिवार्य रूप से जोड़ा जाना चाहिए अन्यथा उसे आयकर विभाग द्वारा निष्क्रिय कर दिया जायेगा। आवेदक का नाम पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों पर समान होना चाहिए। वर्तनी बेमेल होने पर, आपका आधार पैन से नहीं जुड़ पाएगा। आपको अपना नाम सही करना होगा और सुधार के बाद, आप आसानी से अपने पैन को आधार से जोड़ सकते हैं।

यदि पैन कार्ड में आपका नाम गलत लिखा गया है, तो सुधार करने के लिए इस तरीके का पालन करें: 

स्टेप 1: NSDL की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं
स्टेप 2: मौजूदा पैन डेटा में परिवर्तन या सुधार करने के लिए ड्रॉप डाउन मेन्यू से  “Changes or Correction in Existing PAN/Reprint of PAN Card के विकल्प को चुनें
स्टेप 3: पर्सनल लोन का चयन करें और अपनी जानकारी दर्ज करें
स्टेप 4: आधार E-KYC के बाद भुगतान करें और अपना फॉर्म ऑनलाइन जमा करें
स्टेप 5: आपका अपडेट किया हुआ पैन आपके पते पर भेज दिया जाएगा
स्टेप 6: एक बार जब आप अपना पैन कार्ड प्राप्त कर लेते हैं, तो आप अपने पैन को आधार से जोड़ सकते हैं

यदि पैन कार्ड में आपका नाम गलत लिखा गया है, तो सुधार करने के लिए इस तरीके का पालन करें:

स्टेप 1: आधार नामांकन केंद्र पर जाएं
स्टेप 2: पहचान के अपने प्रमाण की एक सेल्फ- एटेस्टेड कॉपी ले जाएं,
स्टेप 3: आधार नामांकन फॉर्म भरें
स्टेप 4: दस्तावेजों के साथ फॉर्म जमा करें
स्टेप 5: आपको एक रसीद मिलेगी जिसमें अपडेट रिकवेस्ट नंबर दिया गया होगा
स्टेप 6: इस URN का उपयोग आपके अपडेट के स्टेटस को जानने के लिए किया जा सकता है
स्टेप 7: एक बार जब अपडेट हो जाता है और नाम सही हो जाता है, तो आप अपने पैन को आधार से जोड़ सकते हैं।

आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने का महत्व

निम्नलिखित कारणों से सभी पैन कार्ड धारकों के लिए पैन कार्ड को आधार से लिंक (Link Aadhaar with Pan Card) करना बहुत महत्वपूर्ण है:

  • जो पैन कार्ड जो आधार से नहीं जुड़े हैं, उन्हें 31 दिसम्बर, 2019 के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। सरकार ने सभी पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है
  • पैन को आधार से जोड़ने से एक ही नाम पर जारी किए गए कई पैन कार्ड की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी
  • यदि आपका पैन आधार के साथ नहीं जुड़ा है, तो आप आयकर रिटर्न फॉर्म नहीं भर सकते हैं
  • उपयोगकर्ता को भविष्य में संदर्भ के लिए उस पर लगाए गए टैक्स की संक्षिप्त जानकारी मिलेगी

संबंधित सवाल (FAQs)

प्रश्न. मेरे पास आधार नहीं है। क्या मैं अब भी अपना टैक्स रिटर्न ई-फाइल कर सकता हूं?
उत्तर: हां, आप टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं लेकिन यह तब तक पूरा नहीं होगा जब तक आपका आधार पैन के साथ नहीं जोड़ा जाता है।

प्रश्न. क्या NRI को ई-फाइल करने के लिए आधार कार्ड की आवश्यकता है?
उत्तर: NRI को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय आधार न० बताने की ज़रूरत नहीं है।

प्रश्न. पैन और आधार को लिंक (Link Pan with Aadhaar) किसे करना ज़रूरी है? यदि मेरी आय, टैक्स सीमा से कम है तो क्या होगा?
उत्तर: अगर किसी व्यक्ति की आय, टैक्स योग्य सीमा से कम भी है तो भी उसे अपने पैन को आधार से जोड़ना ही होगा। अन्यथा, इसे निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

प्रश्न. आधार-पैन को जोड़ना कब अनिवार्य नहीं है?
उत्तर:
 आपको अपने पैन को आधार से जोड़ने से छूट है यदि:

  • आप एक NRI हैं,
  • असम, मेघालय और जम्मू और कश्मीर के निवासी हैं
  • भारत में रहने वाले विदेशी नागरिक हैं
  • वरिष्ठ नागरिक जो वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय 80 वर्ष से अधिक उम्र के हैं।

प्रश्नक्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर अकाउंट बनाना अनिवार्य है?
उत्तर:अपना ई–रिटर्न दाखिल करने के लिए आयकर विभाग की वेबसाइट पर एक अकाउंट बनाना ज़रूरी है।

प्रश्नआधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को कैसे बदलें?
उत्तरअपना मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए आपको नजदीकी आधार नामांकन केंद्र पर जाना होगा और अपना मोबाइल नंबर अपडेट करवाना होगा। इसके अलावा आप भारतीय डाक सेवा की वेबसाइट के माध्यम से भी अपना मोबाइल नंबर ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं।

प्रश्नक्या पैन और आधार कार्ड को लिंक करने के लिए किसी दस्तावेज़ की ज़रूरत होती है?
उत्तरपैन को आधार से लिंक करना बहुत ही आसान है। आप इसे ऑनलाइन या SMS के जरिए लिंक कर सकते हैं। आपको कोई दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्नअपने पैन को अपने आधार कार्ड से लिंक करते समय मुझे किन विवरणों की जांच करनी होगी?
उत्तरअपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करते समय आपको अपना नाम, लिंग और जन्म तिथि की जांच करनी होगी। अगर इनमें किसी भी तरह की गलती होती है, तो आप दोनों को लिंक करने से पहले उन्हें ठीक करवा सकते हैं।

प्रश्न पैन कार्ड और आधार में मेरा नाम अलगअलग दिया हुआ है और इस वजह से ये दोनों लिंक नहीं हो रहे। क्या करें?
उत्तरआधार कार्ड और पैन कार्ड में नाम से बिल्कुल अलग होने पर आपको आधार या पैन के डेटाबेस में अपना नाम बदलना होगा, तभी आप दोनों को लिंक कर सकेंगे।

PAN AADHAR LINK 

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